केंद्र सरकार ने नए कानून संशोधन विधेयक में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 साल करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव में ‘यौन हमले’ की जगह ‘दुष्कर्म’ शब्द के इस्तेमाल का भी प्रस्ताव है। ‘अपराध कानून संशोधन अध्यादेश’ की जगह लेने के लिए इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। अपराध कानून (संशोधन) विधेयक 2013 पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है।

प्रस्तावित विधेयक में शामिल ज्यादातर धाराएं जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। इसमें ‘वैवाहिक दुष्कर्म’ का कोई जिक्र नहीं है। विधेयक में लड़कियों का पीछा करने, उन पर एसिड हमला करने, अश्लील इशारे और अनुचित स्पर्श करने जैसे अन्य अपराधों के लिए भी सजा कड़ी करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, निजी और सरकारी चिकित्सा केंद्रों को महिला पीडि़तों को इलाज मुहैया कराना होगा। ऐसा नहीं कर पाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों की शिकायत पर केवल महिला पुलिसकर्मी ही पीड़िता का बयान लेंगी।
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